वर्ष - 2024 की आनलाइन काउन्सिलिंग में सहायता केन्द्रों हेतु
शैक्षिक सत्र 2024-25 में सभी राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2024 की इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों (फार्मेसी को छोड़कर) की काउन्सिलिंग प्रक्रिया दिनांक 12 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ हो रही है।
आपके संस्थान को मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के सभी पाँच चरणों की काउन्सिलिंग के लिए अभिलेख सत्यापन कार्यों हेतु सहायता केन्द्र बनाया गया है। प्रदेश के 150 राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं को सहायता केन्द्रों के रूप में स्थापित करते हुए उनकी सूची परिषद की वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।
प्रत्येक सहायता केन्द्र पर लगाये जाने वाले काउन्सलर, सहायक काउन्सलर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या सहायता केन्द्र प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार स्वयं निर्धारित की जायेगी। चूंकि काउन्सलर एवं सहायक काउन्सलर द्वारा अभ्यर्थियों कें डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन का कार्य कराया जायेगा, अतः इस कार्य में उन्हीं की ड्यूटी लगायी जाये जो कार्य को संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कर सकें।
सहायता केन्द्रों पर निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे :-
1. प्रत्येक सहायता केन्द्र के प्रधानाचार्य के लिए लॉगिन आई०डी० एवं पासवर्ड जारी :
किया जायेगा। प्रधानाचार्य द्वारा लॉगिन आई०डी० के माध्यम से काउन्सलर को
Secondrey User बनायेंगे। कार्य की अधिकता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार काउन्सलर की संख्या केन्द्र प्रभारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है ।
2. प्रथम चरण की काउन्सिलिंग का परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में फीस एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क रू० 250/- तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थी शिक्षण शुल्क का 50% भाग एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा करेंगे। तदपरान्त काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों के अनुसार सहायता केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उनके अभिलेखों का निम्नानुसार सत्यापन किया जायेगा।
(अ) अभ्यर्थी के सहायता केन्द्रों में पहुँचने पर सर्वप्रथम बायोमैट्रिक उपस्थिति से अभ्यर्थी का मिलान कर लें। बायोमैट्रिक उपस्थिति की जांच के लिए आवश्यक उपकरण (बायोमैट्रिक डिवाइस आदि) आपको परीक्षा एजेन्सी, द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
(ब) अभ्यर्थी के आवंटित ग्रुप की न्यूनत
शैक्षिक योग्यता की सूचनाएं परिषद की वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है तथा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की स्क्रीन पर भी अभ्यर्थी के विवरण के साथ प्रदर्शित रहेगी। अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.07.2024 को न्यूनतम 14 वर्ष अर्थात जन्मतिथि 01.07.2010 अथवा इसके पूर्व की होनी आवश्यक है।
यदि अभ्यर्थी की सीट का आवंटन आरक्षण वर्ग या उपवर्ग में हुआ है तो आरक्षण प्रमाण-पत्र की जांच की जायेगी। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग / उपवर्ग का है, परन्तु सीट का आवंटन सामान्य वर्ग / उपवर्ग में हुआ है तो आरक्षण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।
(य) काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में अभ्यर्थी की राज्य अर्हता उत्तर प्रदेश,
होनी चाहिए। विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण- पुस्तिका ( Information Brochure) के पृष्ठ-4 के बिन्दु-3 में उपलब्ध है। अन्य राज्यों (Other States) के अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण की काउन्सिलिंग से पात्र होंगे।
डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय सर्वप्रथम अभ्यर्थी के आवंटन के वर्ग को देखा जायेगा। आवंटन पत्र पर अभ्यर्थी के आवेदन का आरक्षण वर्ग / उपवर्ग तथा सीट का आवंटन वर्ग / उपवर्ग अलग-अलग मुद्रित है। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के आवंटन वर्ग / उपवर्ग के अनुसार प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न नियमों के अनुसार काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।
(i) यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, . यथा - अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है अभ्यर्थी की आयु. दिनांक 01.07.2024 को 14 वर्ष से कम है, तो अभ्यर्थी को आवंटित . सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से
इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा ।..
(ii) यदि कमी इस तरह की है कि जिससे अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग (GEN, EWS, OBC, SC, ST) / उपवर्ग (MP, FF, PH) / महिला कोटे / उ०प्र० राज्य से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग / उपवर्ग / राज्य ) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग / उपवर्ग / जेण्डर / राज्य को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से पोर्टल पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण : वर्ग / उपवर्ग / जेण्डर / राज्य के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना
जायेंगा !
(iii)
SC/ST - MP/FF/PH OBC-NCL-MP/FF/PH GEN EWS-MP/FF/PH GEN EWS-MP/FF/PH
SC/ST
OBC-NCLST
GENEWS-
• सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
• अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
• अभ्यर्थी के जेण्डर में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा।
• अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
• उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण-1 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण -4 से पुनः अर्ह हो जायेगा ।
यदि किसी अभ्यर्थी का जेण्डर Female होने के कारण महिला कोटे से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी Male है तो काउन्सलर द्वारा जेण्डर परिवर्तन किये जाने के उपरान्त यह सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी । ऐसा अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग के लिए अर्ह रहेगा ।
3. राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात उसके लॉगिन पर शुल्क की लिंक प्रदर्शित होगा । कृपया अभ्यर्थी को निर्देशित कर दें कि उस चरण के लिए निर्धारित अवधि में शुल्क आनलाइन अवश्य जमा कर दें, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा । निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराने के पश्चात शिक्षण शुल्क का अवशेष 50% भाग आवंटित संस्था में निर्देशानुसार प्रवेश लेते समय भुगतान करना होगा ।
चूंकि आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अतः डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित न रह जाये एवं किसी अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश न होने पाये किसी भी भ्रम की स्थिति में काउन्सलर एवं सहायक काउन्सलर अपने केन्द्र प्रभारी से विचार-विमर्श कर भ्रम का निवारण कर लें एवं आवश्यकतानुसार परिषद से दूरभाष संख्या - 6386125505 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं ।
सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति सहायता केन्द्र पर सुरक्षित रखी जायेगी। अभ्यर्थी के डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निकलने वाले पत्र की अभ्यर्थी एवं काउन्सलर द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी तथा दूसरी प्रति संस्थान में सुरक्षित रखी जायेगी ।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक ) - 2024 की सीट आवंटन की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक ) - 2024 की सीट आवंटन की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक ) - 2024 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के अनुसार आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (https://jeecup.admissions.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा मोबाइल न० को पूरी काउन्सिलिंग अवधि में (जो काउन्सिलिंग हेतु लागिन करते समय दिया गया हो) क्रियाशील रखेंगे। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ०टी०पी० पूर्व पंजीकृत मोबाइल न० पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओ०टी०पी०, आवंटन-पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप (Sandes App) पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को android उपयोगकर्ता Google Playstore तथा iOS उपयोगकर्ता App store से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशो का अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों हेतु सीट एक्सेप्टेन्स कम काउन्सिलिंग शुल्क रू0 3250/- तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों हेतु सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में शिक्षण शुल्क का 50% भाग एवं काउन्सिलिंग शुल्क हेतु रू0 250/- के भुगतान की रसीद, राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा जमा अवशेष शिक्षण शुल्क की रसीद, सीट एलाटमेन्ट लेटर, डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन लेटर एवं एडमिशन लेटर की एक-एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।
काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश
1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार सम्पादित होंगी । काउन्सिलिंग शिड्यूल https://jeecup.admissions.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन हेतु काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाये ।
2. काउन्सिलिंग प्रक्रिया 2 भागों (मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग) के कुल 5 चरणों में आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा । काउन्सिलिंग चरणों की संख्या नियामक संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० / सी०ओ०ए० आदि द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र ( ई0डब्लू0एस0 / ओ०बी०सी०/ एस०सी०/एस०टी०) एवं आरक्षण उपवर्ग प्रमाण-पत्र (दिब्यांग/सैनिक आश्रित / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें ।
4. काउन्सिलिंग में सीट एक्सेप्टेन्स कम काउन्सिलिंग शुल्क (राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों के लिए रू0 3250/- तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50% एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/-) अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा।
5. काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर अपना एप्लीकेशन नम्बर एवं पासवर्ड डालना होगा, जिसके उपरान्त पोर्टल पर एक कैप्चा प्रदर्शित होगा, जिसे Enter करने के पश्चात अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। ।
6. काउन्सिलिंग हेतु लागिन करते समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के किसी भी सहायता केन्द्र को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के लिए चुना जा सकेगा। प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य चयनित सहायता केन्द्र के माध्यम से ही होना है, अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभिलेख सत्यापन ( डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन) के अतिरिक्त अन्य सभी काउन्सिलिंग सम्बन्धी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी कम्प्यूटर / टैब / स्मार्ट फोन का उपयोग कर पूर्ण कर सकता है।
7. राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण - पुस्तिका के पृष्ठ-4 पर अंकित बिन्दु - 3 पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे।
8. काउन्सिलिंग द्वारा सीट आवंटन पर सीट स्वतः Freeze होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क रू0 3250/- एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50% एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250 / - का भुगतान पोर्टल पर आनलाइन करना होगा । काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी ।
9. मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यार्थी द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो वह अगले चरण में पुनः नये विकल्पों को जोडकर काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा ।
10. अभ्यर्थी पोर्टल पर संस्था / पाठ्यक्रमों के विकल्पों के चयन का कार्य अपने लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप / ग्रुपों तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक ग्रुप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप के विकल्प अपनी वरीयतानुसार कर सकेंगे। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी चुने गये विकल्पों को अपने वरीयताक्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा । विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। विकल्प लॉक करने के उपरान्त उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं।
काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। द्वितीय अथवा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गये विकल्पों के साथ नये विकल्पों को जोडने की सुविधा प्राप्त होगी, इस प्रकार सभी विकल्पों के समावेश के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा ।
• इसी प्रकार चतुर्थ चरण में दिये गये विकल्पों के आधार पर सीट आवंटन प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी पंचम चरण में अपने विकल्पों को परिवर्तित कर सकेगा। प्रत्येक चरण में चयनित विकल्पों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा |
11. सीट आवंटन - प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई०डी० पर उसका आवंटन - पत्र उपलब्ध होगा ।
12. राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क रू0 3250/- एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50% भाग एवं रू0 250 / - पोर्टल पर आनलाइन जमा करने के पश्चात डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन हेतु स्थापित सहायता केन्द्रों पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में अपने लॉगिन के माध्यम से चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा, जबकि निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के पश्चात अवशेष शिक्षण शुल्क का 50% भाग प्रवेशित संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा ।
13. मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के किसी चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करा चुके अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत यदि सहायता केन्द्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराये जाते तो ऐसे अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग के अगले चरण को छोड़कर बाद के चरणों में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकेंगे। यथा यदि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापित नहीं कराये जाते तो वह अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग के दूसरे चरण को छोड़कर तृतीय चरण से काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे, इस चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को पुनः निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क पोर्टल के माध्यम से पुनः जमा करना होगा । द्वितीय चरण में प्रतिभाग कर सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क पोर्टल के माध्यम से जमा चुके ऐसे अभ्यर्थी जो इस चरण की काउन्सिलिंग में सहायता केन्द्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं, को मुख्य काउन्सिलिंग के तृतीय चरण को छोड़कर विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, इस चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को पोर्टल के माध्यम से काउन्सिलिंग शुल्क पुनः जमा करना होगा । तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जमा करा चुके अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में सहायता केन्द्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराये जाते तो वे विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण को छोड़कर पांचवे चरण में प्रतिभाग करते हुए पुनः सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क तो जमा करा चुके हैं किन्तु सहायता केन्द्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराये हैं, का सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क जब्त कर लिया जायेगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जा सकेगा।
14. मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में सीट विद्ड्राल का विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी स्वेच्छानुसार निर्धारित तिथियों में सीट विद्ड्राल के विकल्प का चयन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो सीट विड्राल के विकल्प का चयन नहीं करते एवं सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की सीट एक्सेप्टेंस कम काउन्सिलिंग शुल्क एवं शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा । 15. मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों के अनुरूप ही विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण
भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।
16. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन - मुख्य काउन्सिलिंग एवं विशेष काउन्सिलिंग के कुल पाँच चरणों तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थी के द्वारा स्वेच्छा से
चयनित सहायता केन्द्र पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वःप्रमाणित
छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। एक से अधिक ग्रुप में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख सत्यापन के समय जिस ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उस ग्रुप की सीटों हेतु अभ्यर्थी को अर्ह नहीं माना जायेगा तथा अगले समस्त चरणों में अभ्यर्थी को ऐसे ग्रुप की सीटें नहीं दिखेगी ।
डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार केन्द्र प्रभारी / काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे ।
(i) यदि कमी इस प्रकार की है कि जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा - अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2024 को 14 वर्ष से कम है, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा ।
(ii) यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग (GEN, EWS, OBC, SC, ST)/उपवर्ग (MP, FF, PH) / महिला कोटे / उ०प्र० राज्य से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग/राज्य) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग / उपवर्ग / जेण्डर / राज्य को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से पोर्टल पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग / उपवर्ग / जेण्डर / राज्य के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा, ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व सहायता केन्द्रों के माध्यम से अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग, राज्य एवं जेण्डर आदि को संशोधित कराना सुनिश्चित करते हुए मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे।
SC/ST-MP/FF/PH OBC-NCL-MP/FF/PH GEN EWS-MP/FF/PH GEN EWS-MP/FF / PH
- → SC/ST
OBC-NCLST GENEWS
UNRESERVED UNRESERVED
→ UNRESERVED → UNRESERVED
• सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।
• अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।
• अभ्यर्थी के जेण्डर में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा ।
• अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।
• उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण-1 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण -4 से पुनः अर्ह हो जायेगा ।
17. शिक्षण शुल्क – अभिलेख सत्यापन के उपरान्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करेंगे, जबकि निजी क्षेत्र के आवंटित अभ्यर्थी अवशेष शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करेंगे। प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण उoप्रo प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की वेबसइट www.afrcup2018.in पर एवं विवरण- पुस्तिका - 2024 (Information Brochure -2024 ) में प्रदर्शित है।
18. प्रोवीजनल एडमिशन लेटर - शिक्षण शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी अपना प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
19. Withdrawal from counseling process : यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2024-25 में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण के अन्त में आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सम्पूर्ण शुल्क (सिक्योरिटी धनराशि एवं शिक्षण शुल्क ) वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में सभी पाठ्यक्रम ग्रुपों में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकेगा । अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले ।
“Withdrawal from counseling process” लिंक पर जाकर यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित सीट छोड दी जाती है तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा / भुगतान की गई है, उसी बैंक खाते में अन्तरित / रिफण्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा । शुल्क वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा ।
(31)
(ब)
शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष-2024 की काउन्सिलिंग की समाप्ति के पश्चात की जायेगी । अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :
सीट आवंटन के पश्चात यदि राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थी सीट एक्सेप्टेन्स कम काउन्सिलिंग शुल्क रू0 3250 /- एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50% भाग एवं रू0 250/- सीट एक्सेप्टेंस शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा नहीं किया जाता है अथवा राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापन के पश्चात निर्धारित शिक्षण शुल्क ससमय नहीं जमा करता है तो उसे आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर क्रमशः सीट एक्सेप्टेन्स कम काउन्सिलिंग शुल्क रू0 3250 /- एवं निजी क्षेत्र की संस्था हेतु शिक्षण शुल्क का 50% भाग एवं रू० 250 / - ( काउन्सिलिंग शुल्क ) ऑनलाइन जमा कर सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित करायें तथा राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थी आनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क अवश्य जमा कर दें।
मुख्य काउन्सिलिंग के अन्तर्गत प्रथम से तृतीय चरण तक की प्रक्रिया
प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले, संयुक्त प्रवेश परीक्षा - 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इन तीनों चरणों में अभ्यर्थियों को विगत वर्ष की कटआफ (Opening & Closing Rank) का वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in पर भली-भाँति अध्ययन करते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार सीट आवंटन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए।
विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण की प्रक्रिया
चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउन्सिलिंग में उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा -2024 में उत्तीर्ण (तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो) एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (Other State) के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं, पात्र होंगे।
नोट : संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था सम्बन्धी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया सम्बन्धित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर सम्बन्धित संस्था में सम्पर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार सम्पर्क कर सकते हैं :-
दूरभाष 0522-2630667, 2630106, 2630695, 2630678 ईमेल: jeecuphelp@gmail.com
INCOME TAX REPORT
COMPUTATIONAL TAX ASSESSEMENT REPORT
ANNUAL DRAWN STATEMENT
ANNUAL STATEMENT OF NPS
26AS STATEMENT